- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में कल यानी 27 नवंबर को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया है.
- पहले प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा.
- फ्लोर टेस्ट में गुप्त मतदान नहीं होगा और इसका लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा इस फैसले से कांग्रेस व एनसीपी की उस अपील को कोर्ट ने सही माना जिसमे कांग्रेस व एनसीपी ने कहा था की जादा समय दिए जाने पर खरीद फरोख्त को बल मिलेगा कोर्ट ने भी कहा की घोड़ा को रोकने हेतु लम्बा समय देना ठीक नही होगा